किशोर को हथकड़ी पहनाने के मामले में पुलिसकर्मियों से मांगा स्पष्टीकारण
इलाज दियांमान गांव के एक नाबालिग किशोर को पुलिस द्वारा हाजत में बंद करने और हथकड़ी पहनाने का मामला सामने आया है। किशोर ने आरोप लगाया कि उसे थाने में चौकीदार और पुलिसकर्मियों ने मारा-पीटा। कोर्ट ने...

इलाज दियांमान गांव के एक नाबालिग किशोर को हाजत में बंद करने का है आरोप हाथ में हथकड़ी पहनाने व हाजत में बंद करने पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण कृष्णाब्रह्म, निज प्रतिनिधि। चौकीदार के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद नाबालिग किशोर को पुलिस द्वारा हथकड़ी पहनाने और हाजत में बंद करके रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना में शामिल पुलिसकर्मियों से उसने स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इधर सोमवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किशोर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आदालत में पेश करने के बाद उसे नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय परिषद भेज दिया गया।
वहां सुनवाई के बाद किशोर न्याय परिषद ने किशोर को जमानत पर रिहा कर उसे उसकी मां के हवाले सौंप दिया। फिलहाल, कोर्ट के आदेश पर आरोपी किशोर का सदर अस्पताल बक्सर में इलाज चल रहा है। किशोर न्याय परिषद में पेशी के दौरान नाबालिग किशोर ने कृष्णाब्रह्म थाने के पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाया। उसने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कृष्णाब्रह्म थाने ले गई, जहां थानाध्यक्ष चंचल महंथा, सब इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह और कांड के अनुसंधानकर्ता कबीन्द्र मालाकार के साथ चौकीदार बजरंगबली यादव द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसके सिर में अंदरूनी चोट लगी। चोट के निशान को देखने के बाद किशोर न्याय परिषद ने उसे बक्सर सदर अस्पताल में इलाज कराने का आदेश दिया। बाद में न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जख्मी किशोर को उसकी मां के साथ इलाज कराने सदर अस्पताल भेज दिया गया। वैसे घटना के अनुसंधानकर्ता कबीन्द्र मालाकार छुट्टी पर हैं, गिरफ्तारी के समय वे मौजूद नहीं थे। कृष्णाब्रह्म थाने के चौकीदार के खिलाफ मुकदमे का आदेश बक्सर, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ विधि विरूद्ध व्यवहार करने के आरोप में किशोर न्याय परिषद ने कृष्णाब्रह्म थाने के चौकीदार बजरंगबली यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णाब्रह्म थाना कांड संख्या 78/2025 में विधि विरुद्ध बालक को प्रभारी प्रधान दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नाबालिग ने बताया कि चौकीदार बजरंगबली यादव द्वारा गिरफ्तार कर थाने लाने के क्रम में सिर पर लप्पड़-थप्पड़ और मुक्के से मारा गया, जिससे उसके सिर के पीछे अंदरूनी चोट आई है। इसके अलावा चौकीदार द्वारा उससे शराब का अवैध कारोबार करने को कहा गया जिसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी। मना करने पर चौकीदार द्वारा गंभीर मामले में फंसाने की धमकी दी गई। उपस्थापन के दौरान नाबालिग बेहोश होकर गिर गया। पूरा मामला समझने के बाद परिषद द्वारा कृष्णब्रह्म थाने को तीन दिन के अंदर चौकीदार के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया।
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