jobs in bihar education department school assistant recruitment बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पद होगी 7500 नियुक्तियां, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिहार न्यूज़jobs in bihar education department school assistant recruitment

बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पद होगी 7500 नियुक्तियां

  • शिक्षा विभाग के अनुसार, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही लिये जाएंगे। इसके लिए जिलास्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों का चयन करेगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 30 March 2025 06:07 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पद होगी 7500 नियुक्तियां

बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की नियमावली शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है, इनके निकटतम आश्रितों को इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। वित्त विभाग को नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव सहमति के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

लंबे समय से अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही लिये जाएंगे। इसके लिए जिलास्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों का चयन करेगी।

राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में करीब 7500 पदों पर इनकी नियुक्ति होनी है। इन पदों को लेकर जिलों से विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। नियमावली में उक्त पदों पर चयन आदि का आधार, वेतन आदि की विस्तार से चर्चा रहेगी।

दोनों के लिए अलग-अलग योग्यताएं

विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचार के लिए अलग-अलग योग्यता भी तय की गयी है। चयन का आधार भी अलग-अलग होगा। नियमावली को लागू करने के बाद विभाग इस संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि राज्य नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के नियोजन करने का पूर्व में अधिकार दिया गया था। मगर अब विभाग के स्तर पर नयी नियमावली बनाई जा रही है। इसलिए निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्ति की कार्रवाई रोकने का निर्देश विभाग पहले जारी कर चुका है।