Relief to Smart prepaid meter electricity consumers 300 days recovery limit removed स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाया वसूली में 300 दिन की लिमिट खत्म, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsRelief to Smart prepaid meter electricity consumers 300 days recovery limit removed

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाया वसूली में 300 दिन की लिमिट खत्म

साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों से बिजली के बकाया बिल की वसूली के नियम को शिथिलता दे दी है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाWed, 25 Sep 2024 07:53 PM
share Share
Follow Us on
स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाया वसूली में 300 दिन की लिमिट खत्म

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मीटर लगाते समय जो बकाया होगा, उसकी वसूली अब 300 दिनों के बदले मासिक औसत खपत के आधार पर होगी। तीन महीने की खपत का जो औसत होगा, उसकी मात्र 25 फीसदी राशि ही एक महीने में उपभोक्ता से वसूली जाएगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू कर दिया है। आने वाले दिनों में उत्तर बिहार में भी यह सुविधा लागू हो जाएगी।

कंपनी अधिकारियों के अनुसार शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भारी मात्रा में बिजली बिल बकाया हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं का कंपनी पर 10 हजार करोड़ बाकी चल रहे हैं। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर सालों का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में जब स्मार्ट मीटर लगने के बाद सीमित समय यानी 300 दिनों में उसकी वसूली प्रक्रिया शुरू की गई तो वह उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक परेशानी का सबब बन गया। स्थिति यह हो गई कि उपभोक्ता जितनी मासिक बिजली खपत नहीं करते हैं उससे अधिक राशि बकाया के तौर पर वसूली जाने लगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में गरमाया स्मार्ट मीटर का मुद्दा, राजद ने किया आंदोलन का ऐलान

इस कारण लोगों में असंतोष पनपने लगा। लोगों के मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत हो रही है। इसे देखते हुए ही कंपनी ने बकाया वसूली के नियम को अब नरम कर दिया है।

लोड बढ़ाने का भी दिया जा रहा संदेश

तय लोड से अधिक बिजली खपत करने पर जुर्माना का प्रावधान है। कंपनी ने अभी इस नियम को भी 6 महीने के लिए शिथिल कर दिया है। अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने घर का लोड बढ़ा लें वरना उन्हें भविष्य में जुर्माना देना पड़ सकता है। कंपनी का मैसेज मिलने पर हजारों उपभोक्ताओं ने अपने घर का लोड बढ़ा लिया है।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 100 रुपये है, तो उनसे बकाए के तौर पर उस महीने में अधिकतम 25 रुपये ही वसूले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उपभोक्ता पर कंपनी का कितना बकाया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह सुविधा देना शुरू कर दिया है।