बांग्लादेश के नागरिक को एक वर्ष नौ माह की सजा
सीतामढ़ी के न्यायालय ने बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के नेपाल जाने के आरोप में एक बंगलादेशी नागरिक को एक वर्ष नौ महीने की सजा सुनाई। आरोपी रिकिबुल इस्लाम, जो बंगलादेश के मदारीपुर का निवासी है, को एसएसबी...

सीतामढ़ी। बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के भारत से नेपाल जाने के आरोपी बंगलदेश के नागरिक को एक वर्ष नौ महिना की सजा न्यायालय ने बुधवार को सुनाई है। पुपरी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कुमार ने आरोपी को विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम मे दोषी पाते हुए अपना फैसला दिया है। दोषी रिकिबुल इस्लाम बाबू बंगलादेश के ढाका के मदारीपुर का निवासी है। अभियोजन की ओर से बहस अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2023 को भारत से नेपाल जाने के क्रम मे भिठ्ठामोड़ स्थित एसएसबी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान संदेह होने पर एक व्यक्ति को रोका गया।
उससे पहचान पत्र मांगा गया। जिसमें वह कुछ नहीं प्रस्तुत कर सका। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह बंगलादेश का रहने वाला है। इसके बाद एसएसबी ने उसे हिरासत में लेते हुए पासपोर्ट व वीजा की मांग की। लेकिन वह कुछ भी देने में असफल रहा। पूछताछ में बताया कि वह बंगलादेश के मदारीपुर का रहने वाला है। वह तमिलनाडु मे सिलाई का काम करता था। वह काम के सिलसिले मे कांठमांडू (नेपाल) जा रहा है। इसके बाद 51वीं वाहिनी एसएसबी के रमेश कुमार ग्वाला ने सुरसंड थाना मे एफआईआर दर्ज कराते हुए बंगलादेशी को स्थानीय थाने को आगे की कार्रवाई के लिए सुपूर्द कर दिया था।
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