बिना विभागीय आदेश के स्कूल में मरम्मत का काम कराने में एचएम निलंबित
सुपौल में, मध्य सह उत्क्रमित उच्च मायमिक विद्यालय के एचएच जहूरी प्रसाद को निलंबित किया गया है। उन पर विभागीय नियमों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने का आरोप है। 27 लाख रुपये के अवैध...

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। विभागीय नियम के प्रतिकूल पद का दुरूपयोग करते हुए बिना प्रशासनिक आदेश के ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल में कराये गये मरम्मत के काम को लेकर मध्य सह उत्क्रमित उच्च मायमिक विद्यालय के एचएच जहूरी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पिपरा बीएओ कार्यालय निर्धारित किया गया है। निर्धारित मुख्यालय से जारी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर निलंबित एचएम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना शाखा से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशांत कुमार सिंह सहित 8 अन्य ठेकेदारों के आवेदन के आवेदन के आधार पर डीपीओ स्थापना ने 14 मई को मध्य सह उत्क्रमित उच्च मायमिक विद्यालय कालीगंज के एचएम जहूरी प्रसाद यादव से शोकॉज मांगा था।
इसमें कहा गया था कि इस विभागीय आदेश से स्कूल में 10 कमरों की मरम्मत, किचन शेड की मरम्मत, चाहर दिवारी निर्माण सहित अन्य काम कराये गये थे। शोकॉज के जवाब के साथ संबंधित कागजातों की मांग की गई थी। डीपीओ स्थापना ने कहा है कि एचएम के शोकॉज का जवाब मनगढ़ंत, अतार्किक और नियम के प्रतिकूल रहने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही मांगे गये कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया गया। यह भी कहा गया है कि ठंकेदार को 10 मई को निर्गत कार्यादेश के हस्ताक्षरित पत्र को अपने निर्गत पंजी में खाली रखे हुए स्थान पर विभिन्न तिथियों में अंकित करते हुए निर्गत किया गया। इस वजह से निर्गत पत्रांकों का क्रमानुसान सही नहीं है जो अपने आप में संदेहास्पद है। डीपीओ ने माना है कि एचएम श्री यादव ने विभागीय नियम के प्रतिकूल बिना प्रशासनिक आदेश के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल में 27 लाख 60 हजार 42 रुपये का काम अवैध रूप से कराया गया है। साथ ही ठेके दार को विभाग पर भुगतान के लिए दबाव बनाने के लिए बैक डेट से कार्यादेश निर्गत कर साक्ष्य तैयार करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही साबित होता है। डीपीओ स्थापना ने बताया कि इस आलोक में एचएच श्री यादव को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।