PPF से NPC, सुकन्या तक के खाताधारक... चूक ना जाएं 31 मार्च की डेडलाइन
- सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है।

चालू वित्त वर्ष की आखिरी तारीख कल यानी 31 मार्च है। इस दिन तक फाइनेंस से जुड़ी कई ऐसी डेडलाइन खत्म हो रही है, जिसे चूक जाने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी ही एक डेडलाइन स्मॉल सेविंग और पेंशन स्कीम से जुड़ी है। दरअसल, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। यदि आपका इनमें से किसी भी योजना में खाता है और आपने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई जमा नहीं किया है तो आपको 31 मार्च तक ऐसा करना होगा।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
बता दें कि PPF खाते के लिए जरूरी मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन ₹500 है, जबकि मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन ₹1.5 लाख है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान नहीं करने पर PPF खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको ₹50 के जुर्माने के साथ मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन यानी ₹500 जमा करना होगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
NPS में प्रति वित्तीय वर्ष आवश्यक मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹1000 है। इसके अतिरिक्त, प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम एक योगदान जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने के लिए ग्राहक को फ्रीज की अवधि के लिए कुल न्यूनतम योगदान और उस वर्ष के लिए जरूरी न्यूनतम योगदान का भुगतान करना होगा। इस दौरान ₹100 का जुर्माना भी देना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि अकाउंट सक्रिय रखने के लिए सालाना न्यूनतम ₹250 जमा करना होगा। अधिकतम स्वीकार्य जमा राशि 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है। यदि यह न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो खाता निष्क्रिय माना जाएगा। खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए खाताधारक को न्यूनतम ₹250 का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अनुपालन न करने पर प्रत्येक वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना भी लगेगा।