Court Acquits Man in Dowry Harassment Case in Deoghar सुलह के आधार पर मामला निष्पादित, आरोपी रिहा, Deogarh Hindi News - Hindustan
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सुलह के आधार पर मामला निष्पादित, आरोपी रिहा

देवघर में दहेज के लिए प्रताड़ना के मामले में एसीजीएम आनन्द सिंह की अदालत ने आरोपी विक्रम दास को रिहा कर दिया। आरोपी पर एक लाख रुपये दहेज की मांग न पूरी करने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप था।...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSun, 1 June 2025 05:16 AM
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सुलह के आधार पर मामला निष्पादित, आरोपी रिहा

देवघर प्रतिनिधि दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजीएम आनन्द सिंह की अदालत ने मामले का निष्पादन करते हुए आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 504/2024 के इस मामले में देवघर के जसीडीह थाना अन्तर्गत रोहिणी ग्राम निवासी विक्रम दास को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उसके विरुद्ध आरोप था कि उसने दहेज के रुप में एक लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया। आरोप को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 150/2022 के रुप में मामले की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।

मामले में सूचक ने अपनी गवाही दी एवं उभय पक्षों के द्वारा न्यायालय में दाखिल संयुक्त सुलहनामा की बात की पुष्टि की। न्यायालय ने संयुक्त सुलहनामा के आधार पर आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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