अभियुक्त को छह माह कारावास की सजा व जुर्माना
देवघर की न्यायालय ने एन आई एक्ट के तहत रौशन दास को दोषी ठहराया और छह माह की सजा सुनाई। साथ ही, उन्हें एक लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। यदि मुआवजा नहीं दिया गया, तो दो महीने का अतिरिक्त कारावास...

देवघर,प्रतिनिधि। एन आई एक्ट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 825/2021 के इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक(युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) के सेवानिवृत्त कर्मी रौशन दास को एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाकर छह माह के कारावास की सजा सहित एक लाख रुपये मुआवजा राशि देने का निर्णय सुनाया गया। यह राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। यह मामला राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, देवघर के सचिव नंद लाल बलियासे द्वारा परिवादी के रुप में दर्ज कराया गया था एवं मामले में तीन लोगों ने परिवादी की ओर से अपनी गवाही भी दी।
गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय ने दोषी पाए गए अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई।
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