सख्त हिदायत के बाद भी अनाज वितरण में गिरिडीह पूरे राज्य में फिसड्डी
गिरिडीह जिले में फरवरी 2025 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज वितरण केवल 60% ही हो सका। खाद्य सार्वजनिक विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बावजूद, जन वितरकों को...

लक्ष्मी, गिरिडीह। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न का समय पर उठाव और वितरण को लेकर फरवरी महीने में खाद्य सार्वजनिक विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सतीश चंद्र चौधरी द्वारा आदेश जारी किया गया था। इस हिदायत के बाद भी फरवरी महीने में एनएफएसए के तहत अनाज वितरण में गिरिडीह जिला फिसड्डी रहा। फरवरी महीने में गिरिडीह जिले में 60% अनाज का वितरण ही लाभुकों के बीच हो सका। खाद्यान्न वितरण में राज्य के 24 जिलों में सबसे निचले पायदान पर गिरिडीह जिला है। राज्य के 8 जिलों का वितरण 80 प्रतिशत से अधिक और 15 जिलों का वितरण 90 प्रतिशत से अधिक है। पूरे राज्य का औसत वितरण 87.01% है। गिरिडीह जिले में एनएफएसए के तहत पीएच (गुलाबी) व अंत्योदय (पीला) कार्ड के परिवार की संख्या 4 लाख 26 हजार 664 हैं।
समय पर नहीं मिला जन वितरकों को खाद्यान्न
मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी महीने में समय पर जन वितरकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो सका। जन वितरकों तक खाद्यान्न पहुंचाने का जिम्मा डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदकों को है, पर फरवरी महीने के अंतिम दिन 28 तारीख तक पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाया ही जा रहा था। इस बीच नेटवर्क की समस्या ने भी परेशान किया, जिस कारण लाभुकों के बीच फरवरी महीने में चालू माह का अनाज शत-प्रतिशत वितरण नहीं हो सका।
साल भर से अवधि विस्तार पर है वितरण व्यवस्था
बता दें कि चालू माह का अनाज उसी माह में लाभुकों को देने का प्रावधान है पर बैकलॉग की समस्या के कारण गिरिडीह जिले की वितरण व्यवस्था साल भर से अधिक समय से अवधि विस्तार पर टिकी हुई है। फरवरी महीने में हिदायत के बाद भी गिरिडीह जिले में अनाज वितरण को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। वितरण कम रहने के कारण फरवरी महीने के अनाज वितरण के लिए 10 मार्च तक का अवधि विस्तार दिया गया है।
अनाज वितरण को लेकर क्या था आदेश
खाद्य सार्वजनिक विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सतीश चंद्र ने 5 फरवरी 2025 को राज्य के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी व राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को पत्र प्रेषित किया था। जिसमें कहा कि भारत सरकार द्वारा 1.1.2025 के पायलट बेसिस पर मैपर एसओपी लागू किया गया है। जिसके तहत किसी माह विशेष के लिए खाद्यान्न का वितरण उसी माह में किया जाना है। खाद्यान्न वितरण के निर्धारित मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए खाद्यान्न का उठाव, परिवहन एवं वितरण किया जाना अपेक्षित है, ताकि किसी भी परिस्थिति में अवधि विस्तार की आवश्यकता न पड़े। यह भी चेतावनी दी गई थी कि फरवरी 2025 से खाद्यान्न वितरण के लिए अवधि विस्तार नहीं की जाएगी।
जिले के प्रखंडों में वितरण प्रतिशत की स्थिति
फरवरी महीने में बगोदर में खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत 42, बेंगाबाद में 51, बिरनी में 67, देवरी में 45, धनवार में 51, डुमरी में 61, गांडेय में 93, गावां में 89, गिरिडीह में 66, जमुआ में 49, पीरटांड़ में 45, सरिया में 57, तिसरी में 91 और गिरिडीह शहर में खाद्यान्न का वितरण 41 प्रतिशत रहा।
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