Ranchi High Court Seeks Response from Municipal Corporation on Footpath Vendors Petition मोरहाबादी में स्थान आवंटित किए दुकानदारों की हाईकोर्ट ने मांगी सूची, Ranchi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsRanchi High Court Seeks Response from Municipal Corporation on Footpath Vendors Petition

मोरहाबादी में स्थान आवंटित किए दुकानदारों की हाईकोर्ट ने मांगी सूची

रांची हाईकोर्ट ने मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की याचिका पर नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि जोन-2 में कितने दुकानदारों को स्थान आवंटित किया गया है। नगर निगम ने 202...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 14 June 2025 07:17 PM
share Share
Follow Us on
मोरहाबादी में स्थान आवंटित किए दुकानदारों की हाईकोर्ट ने मांगी सूची

रांची, विशेष संवाददाता। मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने निगम से पूछा है कि जोन टू के तहत मोरहाबादी में कितने फुटपाथ दुकानदारों को स्थान आवंटित किया गया है। अदालत ने निगम को इसकी सूची पेश करने को कहा है। सूची में निगम को यह भी बताना होगा कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें स्थान दिया गया है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से शपथ पर दाखिल कर बताया गया कि जोन-2 में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

202 फुटपाथ दुकानदारों में से करीब 170 लोगों को दुकान आवंटित कर दिया गया है। इसलिए, अवमानना याचिका निष्पादित कर दी जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने कोर्ट को बताया कि निगम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने वैसे प्रार्थियों को दुकान आवंटित करने को कहा था, जिन्हें एक जगह से विस्थापित किया गया है। रांची नगर निगम ने सार्वजनिक विज्ञापन निकालकर सभी फुटपाथ दुकानदारों से आवेदन मांगा और करीब 170 फुटपाथ दुकानदारों को उसमें दुकान आवंटित किया। जबकि, जो प्रार्थी इस मामले को लेकर कोर्ट आए थे, उनमें से 40 फुटपाथ दुकानदारों को ही जोन-2 में दुकान आवंटित किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने जताई थी नाराजगी बता दें कि दो माह पहले कोर्ट ने रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन-2 में प्रार्थी जो मोरहाबादी मैदान में फुटपाथ दुकानदार थे और जिन्हें हटाया गया था, उन्हें दुकान आवंटित करने को कहा था। 1 मई 2023 को हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि उस समय रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों के मोरहाबादी मैदान के आसपास की जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। फुटपाथ दुकानदारों की जगह के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगह चिन्हित किए थे, जिसे तैयार करने के लिए एक साल का समय मांगा था। लेकिन, एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए वेंडिंग जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3 उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।