Delhi Court Seeks Forensic Expert s Response in Arvind Kejriwal s 2019 Public Property Damage Case केजरीवाल मामले में एफएसएल से जवाब तलब, Delhi Hindi News - Hindustan
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केजरीवाल मामले में एफएसएल से जवाब तलब

दिल्ली की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ 2019 में सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञ से जवाब मांगा है। अदालत ने फोरेंसिक निदेशक को 6...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 23 May 2025 09:31 PM
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केजरीवाल मामले में एफएसएल से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 में सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में अदालत ने फोरेंसिक विशेषज्ञ से जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने इस मामले में फोरेंसिक निदेशक को 6 जून तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का रुख जानने के बाद अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की है।

अदालत ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल के अलावा अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह व द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ बड़े आकार के बैनर लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। वर्ष 2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (आप) और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड की पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

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