मानहानि मामलाः पूर्व राज्यपाल कोश्यारी समेत अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति रविंदर डूडेजा की पीठ ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। यह मामला एसपी गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि कोश्यारी ने गुप्ता पर घोटाले में शामिल होने के झूठे आरोप लगाए थे। गुप्ता का निधन 29 सितंबर 2024 को हो गया था। निचली अदालत ने फरवरी 2025 में शिकायतकर्ता की मृत्यु के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
अब गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी ने उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति याचिका दाखिल की है। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि आपराधिक मानहानि मामले में मृत शिकायतकर्ता की जगह किसी और को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
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