हत्या के मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी बरी
एक विशेष अदालत ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह के कथित सदस्य अनिल शर्मा की 1999 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ए. एम. पाटिल ने आईपीसी...

यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक कथित सदस्य की 1999 में हुई हत्या से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ए. एम. पाटिल ने हत्या के लिए आईपीसी की धारा और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले में अनिल शर्मा को बरी कर दिया। कारणों समेत विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के कथित सदस्य अनिल शर्मा की दो सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी में गैंगस्टर छोटा राजन के गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि शर्मा 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जे. जे. अस्पताल परिसर में हुई गोलीबारी के मामले में दाखिल आरोप पत्र में नामजद आरोपी था। कथित तौर पर यह गोलीबारी दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्यों द्वारा की गई थी और शर्मा उस मामले में जमानत पर बाहर था।
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