गैंगस्टर अरुण गवली जबरन वसूली मामले में बरी
मुंबई की अदालत ने गैंगस्टर अरुण गवली और उसके भाई विजय अहीर सहित पांच अन्य आरोपियों को 2008 के जबरन वसूली मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। गवली फिलहाल...

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर अरुण गवली, छोटे भाई विजय अहीर और उसके गिरोह के पांच सदस्यों को 2008 के जबरन वसूली मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा गैंगस्टर गवली फिलहाल नागपुर जेल में बंद है। जबरन वसूली के इस मामले में नौ आरोपी थे, जिनमें से एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी और दूसरा सरकारी गवाह बन गया था। गवली और उसके भाई समेत बाकी आरोपियों को विशेष जज बी. डी. शेलके ने बरी कर दिया।
अदालत ने फैसला में कहा कि इस मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता के तहत जबरन वसूली के लिए दंडनीय अपराधों के तहत अभियुक्तों का अपराध साबित करने में विफल रहा।
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