कूड़ा निस्तारण की योजना 15 दिन में बतानी होगी
नोएडा प्राधिकरण अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों पर कड़ी निगरानी रखेगा। जो सोसाइटियां अपने परिसर में कूड़े का निस्तारण नहीं करेंगी, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिन के अंदर निस्तारण योजना प्रस्तुत करनी...

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी किया जाएगा प्राधिकरण कूड़ा उठवाएगा तो शुल्क देना होगा नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। गीले और सूखे कूड़े का अपने परिसर में निस्तारण नहीं करने वाली सोसाइटियों पर अब नोएडा प्राधिकरण सख्ती बरतेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें उनको 15 दिन के अंदर कूड़ा निस्तारण की कार्ययोजना बतानी होगी। कूड़ा निस्तारण प्लांट नहीं लगवाने पर उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। अब प्राधिकरण पूरा कूड़ा उठवाएगा तो सोसाइटी वालों को निस्तारण शुल्क भी देना होगा। अभी सोसाइटी वाले सिर्फ प्रति फ्लैट कूड़ा उठाने का शुल्क देते हैं। नियमों के तहत पांच हजार वर्ग मीटर या इससे बड़े आकार के जो भी भूखंड हैं, उनके अपने परिसर में ही कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया करनी चाहिए।
जबकि, नोएडा में ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे भूखंडों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। नोएडा क्षेत्र में करीब 117 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक भूखंड वाले बड़े कूड़ा उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उत्पादकों को अपने परिसर में ही गीले-सूखे कूड़े के लिए निस्तारण प्लांट लगाना जरूरी है। नोएडा में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम एजी एनवायरो एजेंसी करती है। यह एजेंसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से प्रति फ्लैट के हिसाब से शुल्क लेती है, लेकिन जब इस कूड़े का निस्तारण होता है तो उसका खर्चा प्राधिकरण को वहन करना होता है। करीब 1600 रुपये प्रति टन खर्चा कूड़ा निस्तारण में आता है। ऐसे में इस खर्च को भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वहन करें या यह शुल्क वह प्राधिकरण को दें। इसके लिए प्राधिकरण सख्ती बरतने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जल्द नोटिस जारी करने शुरू किए जाएंगे। सोसाइटी वालों को 15 दिन में कूड़ा निस्तारण की योजना बतानी होगी। अगर कूड़ा निस्तारण नहीं करते हैं तो यह शुल्क प्राधिकरण को देना होगा।
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