पांच साल की मासूम से रेप के केस में 26 दिन में फैसला; बलात्कारी को 25 साल की सजा
जौनपुर जिले के एक गांव की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

यूपी के जौनपुर जिले के एक गांव की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने महज 26 दिनों के भीतर पूरे मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया। बीएनएस के मामले में प्रदेश का यह पहला फैसला है जो इतने कम समय में आया।
जफराबाद थाने में एक महिला ने 27 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि वह अपने बच्चों के साथ दिन में 10 बजे मंदिर में पूजा करने गयी गई। उसकी पांच साल की बेटी मंदिर के मैदान में खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए आई और घटना के बारे में जानकारी दी। महिला मौके पर पहुंच कर शोर मचाते हुए ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया। घटना के दो दिन बाद 29 अप्रैल को कोर्ट ने आरोप पत्र को संज्ञान में लिया। तीन मई को आरोप तय कर दिया। अदालत में कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। 26 दिन के भीतर आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।