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कंगना रनौत को मिली बड़ी राहत, आगरा की कोर्ट ने खारिज की परिवाद, जानें क्या था मामला

भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज प्रताप सिंह ने आदेश में कहा कि परिवाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्यों से विपक्षी के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है।

Pawan Kumar Sharma आगराTue, 6 May 2025 09:44 PM
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कंगना रनौत को मिली बड़ी राहत, आगरा की कोर्ट ने खारिज की परिवाद, जानें क्या था मामला

भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज प्रताप सिंह ने आदेश में कहा कि परिवाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्यों से विपक्षी के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है। ऐसे में विपक्षी को तलब किए जाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज करने के आदेश दिए।

पिछली तारीख 24 अप्रैल को कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने बहस की थी। स्थानीय अधिवक्ता हिम्मत सिंह राजपूत भी मौजूद रहे थे। परिवादी के अधिवक्ताओं ने भी दलीलें दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर को कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी।

अदालत ने आदेश में लिखा कि इस मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए जाने संबंधी कोई कथन नहीं किया गया। न ही उक्त के समर्थन में कोई साक्ष्य ही दाखिल किया गया है। उधर, परिवादी का कहना है कि वह इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन करेंगे।

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