सात साल की बालिका से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद
Aligarh News - - टप्पल क्षेत्र के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में दो साल पहले सात साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक प्रभावी रहेगा। साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 23 जून 2023 को रात नौ बजे उनकी सात साल की बेटी दुकान से खाना देकर लौट रही थी।
रास्ते में कस्बे का कुलदीप उर्फ कालिया व एक बाल अपचारी मिले, जिन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया। साथ में खेलने के लिए चलने की कहने लगे। बेटी ने मना किया तो जबरन उसे किनारे ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगले दिन बालिका ने मां को घटना के बारे में बताया। जब मां शिकायत करने के लिए आरोपियों के घर गईं तो उसके पिता विजय ने गालीगलौज व मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों लड़कों पर दुष्कर्म व विजय पर मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड पत्रावली अलग चल रही है। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने कुलदीप को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। वहीं विजय को मारपीट में दोषी माना और छह माह के लिए परीविक्षा की सजा सुनाई।
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