पंजीकृत किसानों को यंत्र संग अनुदान पर बीज
Badaun News - कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें कृषि विभाग की साइट पर जाकर या जन सेवा केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री,...

कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग में पंजीकरण जरूरी है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वह किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए साइट खुली है। पंजीकरण कराने के लिए संबंधित किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों से लेकर बीज मुहैया कराया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है। जिले में करीब चार लाख किसान पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है विभाग ने उन किसानों से भी पंजीकरण कराने के लिए कहा है।
इसके लिए किसानों के लिए सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद किसान कृषि विभाग की साइट पर जाकर पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं अगर किसान खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी किसान पंजीकरण करा सकते हैं। किसान पंजीकरण के लिए किसान के पास खतौनी के साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और एक मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जिन किसानों ने अब तक कृषि पंजीकरण नहीं कराया है तो वह अनिवार्य रूप से विभाग में पंजीकरण करा लें। पंजीकृत किसानों के लिए ही विभागीय योजनाओं पर मिलने वाले अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
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