Major Scam Uncovered in Purchase of Water Coolers in Bagpat Panchayats ओढ़ापुर ही नहीं कई गांवों में फैला वाटर कूलर घोटाला, कार्रवाई शुरु, Bagpat Hindi News - Hindustan
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ओढ़ापुर ही नहीं कई गांवों में फैला वाटर कूलर घोटाला, कार्रवाई शुरु

Bagpat News - बागपत की ग्राम पंचायतों में वाटर कूलर की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि ओढ़ापुर में वाटर कूलर की कीमत रिकॉर्ड में डेढ़ से दो लाख रुपये दर्शाई गई, जबकि असली कीमत केवल 15 हजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतWed, 14 May 2025 03:05 AM
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ओढ़ापुर ही नहीं कई गांवों में फैला वाटर कूलर घोटाला, कार्रवाई शुरु

जनपद बागपत की ग्राम पंचायतों में वाटर कूलर की खरीद में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच की चपेट में ग्राम ओढ़ापुर आया, जहां वाटर कूलर की कीमत रिकॉर्ड में डेढ़ से दो लाख रुपये दर्शाई गई, जबकि उसकी असल बाजार कीमत केवल 15 हजार रुपये निकली। इसके बाद डीएम और डीपीआरओ ने प्रधान और सचिव पर शिकंजा कस दिया है। बता दें कि मामला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वाटर कूलर की आपूर्ति से जुड़ा है। योजना के अंतर्गत जनपद की 244 ग्राम पंचायतों में वाटर कूलर लगाए जाने थे, जिसका ठेका कृष्णा इंटरप्राइजेज को दिया गया।

डीडीओ अखिलेश चौबे की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि वाटर कूलर की कीमत लगभग 15 हजार रुपए तक है। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीएम अस्मिता लाल ने संबंधित ग्राम प्रधानों को और डीपीआरओ अरुण अत्री ने पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा डीपीआरओ ने समूचे जनपद में लगाए गए वाटर कूलरों की जांच के आदेश भी दिए हैं। विभागीय जांच का दायरा अब अन्य ग्राम पंचायतों तक बढ़ाया जा रहा है। --- कोट - शुरुआती जांच में अनियमितता सामने आई है। पूरे जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लगाए गए वाटर कूलरों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरुण अत्री डीपीआरओ बागपत। ----------- निबाली में विकास कार्यों की जांच को लेकर सचिव और प्रधान को नोटिस खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत निवाली में वर्ष 2024-25 में कराए गए विकास कार्यों की जांच को लेकर पंचायत सचिव संदीप दहिया और ग्राम प्रधान योगेंद्र धामा को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता जल निगम के पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेख मांगे गए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। अधिकारियों को 13 मई 2025 तक अभिलेख अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने से चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक अभिलेख नहीं दिए गए तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित अधिकारियों की होगी

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