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बिना अनुमति कलर चेंज करने पर मर्सिडीज कार को किया सीज

Bagpat News - शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना अनुमति रंग बदलने पर मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया। कार का रंग आरसी में काला था, जबकि मौके पर यह लाल मिली। मालिक पर 40 हजार रुपये का दंड लगेगा। रंग...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतTue, 17 June 2025 02:38 AM
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बिना अनुमति कलर चेंज करने पर मर्सिडीज कार को किया सीज

शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को मर्सिडीज कार को बिना अनुमति कलर चेंज करने के चलते सीज कर दिया। महाराष्ट्र नंबर की इस लक्जरी कार की आरसी में वाहन का रंग काला था, जबकि मौके पर यह कार लाल रंग की मिली। अधिकारियों का कहना है कि रंग बदलने के मामले में कार मालिक पर कम से कम 40 हजार रुपये का दंड़ लगेगा। शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग करती है। सोमवार की सुबह भी वह वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान ट्रेफिक पुलिस कर्मियों को दिल्ली की ओर से महाराष्ट्र नम्बर की लाल रंग की मर्सिडीज कार आती दिखाई दी।

पुलिस कर्मियों को कार संदिग्ध नजर आई, तो उन्होंने उसे रूकवा लिया। कार रूकवाने के बाद पुलिस कर्मियों ने उसके नंबर प्लेट को स्कैन किया, तो रजिस्ट्रेशन में कार का रंग काला था, जबकि मौके पर कार लाल रंग की थी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने वाहन चालक मौहम्मद उवेश निवासी पसौंड़ा जिला गाजियाबाद से कार के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उसने बताया कि यह कार उसने कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से खरीदी है। रजिस्ट्रेशन में कार के रंग की जानकारी नहीं थी। यदि जानकारी होती, तो वह कार को खरीदता ही नहीं। टीआई सतेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा बिना परिवहन विभाग की अनुमति लिए रंग बदलवाया गया था, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। नियमों का पालन न करने पर कार को जब्त कर लिया गया है। वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। -------- वाहन का रंग बदलने के लिए यह करना जरूरी - वाहन का रंग बदलवाने से पहले, आपको अपने क्षेत्रीय आरटीओ या एआरटीओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए उसकी आरटीओ में जाना होता है, जहां आपका वाहन पंजीकृत है। - आरटीओ में फॉर्म एनएएमवी (मोटर वाहन में परिवर्तन के लिए नोटिस) भरना होगा। इसमें आपके वाहन का मॉडल, वर्तमान रंग और आप जो नया रंग चाहते हैं, उसकी सटीक जानकारी देनी होगी। ------- फॉर्म के साथ जमा होने वाले दस्तावेज वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बीमा के कागजात पहचान प्रमाण ------- ऐसे प्राप्त करें अनुमोदन -जब आप आरटीओ में आवेदन और दस्तावेज जमा कर देते हैं, तो वे आपकी जानकारी की जांच करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद ही आप अपने वाहन का रंग बदलवा सकते हैं। - आरटीओ से अनुमति मिलने के बाद आप अपनी गाड़ी को किसी पेशेवर वर्कशॉप में पेंट या रैप करवा सकते हैं। अंतिम रंग वही हो जो आरटीओ ने अनुमोदित किया है। - रंग बदलने के बाद वाहन को पुन: निरीक्षण के लिए आरटीओ ले जाना होगा। - एक बार जब आरटीओ अधिकारी वाहन का निरीक्षण कर लेते हैं और उसे अनुमोदित कर देते हैं, तो वे आपकी आरसी में नए रंग का विवरण अपडेट करेंगे। इसके बाद आपको एक नई आरसी मिलेगी।

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