Court Sentences Rapist to 10 Years for Kidnapping and Rape of Minor पाक्सों में एक को 10 वर्ष, दूसरे को तीन वर्ष की कैद, Bahraich Hindi News - Hindustan
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पाक्सों में एक को 10 वर्ष, दूसरे को तीन वर्ष की कैद

Bahraich News - बहराइच में एक विशेष न्यायाधीश ने किशोरी के अपहरण और रेप के मामले में दोषी अनिल कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। मददगार मोल्हे को 3 वर्ष की सजा दी गई है। मुख्य अपराधी पर 70 हजार का जुर्माना और मददगार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बहराइचThu, 19 June 2025 04:01 PM
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 पाक्सों में एक को 10 वर्ष, दूसरे को तीन वर्ष की कैद

बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण, रेप, पाक्सों के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मददगार को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने मुख्य अपराधी पर 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जबकि मददगार अपराधी पर 30 हजार का जुर्माना ठोका है। मुख्य अपराधी को जुर्माना अदा न किए जाने पर 10 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जबकि मददगार अपराधी को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। बौंड़ी थाने के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी को 03 जून 2016 को शाम 07 बजे अपहरण कर लिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता ने बौंड़ी थाने के कंदौंसा निवासी अनिल कुमार पुत्र राजित राम, मोल्हे पुत्र जगमोहन, डगरहनपुरवा निवासी संतराम, लक्ष्मन पुत्र गण मैकू, मेवालाल पुत्र पांचू के विरूद्ध अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस ने किशोरी बरामद कर मेडिकोलीगल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए। विवेचना समाप्त होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में विचारण की सुनवाई शुरू हुई। गवाह आदि के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने मामले के विचारण व उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपहरण , रेप व पाक्सो में दोषसिद्ध अनिल कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है । जबकि मददगार मोल्हे को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार का जुर्माना ठोका है। साथ ही अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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