Barabanki Court Sentences Two to Life Imprisonment for 2015 Murder Case दो हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास, Barabanki Hindi News - Hindustan
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दो हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Barabanki News - बाराबंकी में 2015 में एक महिला की गला रेतकर हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बाराबंकीWed, 11 June 2025 01:07 AM
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दो हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास

बाराबंकी। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में महिला की गला रेत कर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मोहम्मदपुर खाला थाना के ग्राम मौजा सरसंडा निवासी मस्तराम तिवारी पुत्र राम सागर तिवारी ने 16 फरवरी 2015 को पुलिस को तहरीर देर कर दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू निवासी मोहारेपुर, हजरत अली पुत्र अब्बास अली निवासी आलापुर रनियामऊ, अशोक उर्फ गब्बर पुत्र असर्फी लाल वर्मा (मृतक), परदेशी पुत्र सन्तराम निवासी लालापुरवा, प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र रामकिशोर, कनौजी लाल लोध पुत्र खुशीराम, रामबचन शुक्ल पुत्र जगदम्बा, राधेश्याम शुक्ल पुत्र कैलाशनाथ, अनीता उर्फ गुड़िया पत्नी प्रदीप कुमार निवासी पाण्डेयपुर सरसण्डा व संतोष कुमार शुक्ल पुत्र यदुनाथ शुक्ल निवासी ग्राम चिरैया थाना मोहम्मदपुर खाला ने उनकी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है।

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-37 द्वारा दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू निवासी मोहारेपुर थाना मोहम्मदपुर खाला व हजरत अली पुत्र अब्बास अली निवासी आलापुर रनियामऊ थाना मोहम्मदपुर खाला को आजीवन कारावास की सजा दी है। इन अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में अन्य आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।

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