पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर की गिरफ्तारी पर हाईकार्ट की रोक
Bareily News - लखनऊ में पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 2012 से 2017 के दौरान सरकारी धन की गड़बड़ी के आरोपों पर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें। मामले...

पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर पर लखनऊ में दर्ज हुए घोटाले के मुकदमे में हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नगरपालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर ने वर्ष 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल में सरकारी धन की गड़बड़ी की थी। जिस पर 20 मार्च वर्ष 2024 को लखनऊ सेक्टर के ईओडब्लू में उप निरीक्षक सत्यपाल गौड ने पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर व नगरपालिका परिषद में कार्यरत रहे पांच अधिशासी अधिकारियों समेत 16 लोगों पर घोटाले का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर और नगरपालिका परिषद में कार्यरत रहे ईओ हीरालाल प्रजापति, हरीलाल राम, नरेन्द्र कुमार जौहरी व राजेश कुमार सक्सेना द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के विपरीत जाकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एक राय होकर बिना टेंडर-कोटेशन एक ही ठेकेदार-फर्म को कार्य दिए गए।
उन्होंने शासकीय धन की वित्तीय अनियमितता करते हुए कार्य कराए जाने के नाम पर नगरपालिका कर्मी विजय कुमार, अमर सिंह, सुरेशपाल, कैलाशचन्द्र, रविन्द्र कुमार शुक्ला, शिव कुमार, ठेकेदार वकील खां, मोहम्मद अफजाल, सलीम हैदर के खाते में 10 करोड़ 41 लाख 24 हजार 216 रुपये की शासकीय धनराशि हस्तान्तरित की। जिस पर पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर के अधिवक्ता राजीव गंगवार ने बताया कि हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनको राहत दी है।
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