गांजा तस्करी के दो आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त
Basti News - बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा रखने दो

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा रखने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। गांजा तस्करी के आरोप में उनके खिलाफ नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार 22 अगस्त 2019 को नगर थाना क्षेत्र के निरीक्षक दिनेश चंद मिश्र मय हमराही के साथ चेकिग अभियान पर थे। संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की जांच के लिए गोटवा बाजार में मौजूद थे। मुखबिर से सूचना मिला कि एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर फुटहिया की तरफ से गोटवा की तरफ आ रहे हैं। उनके पास एक झोले में गांजा है।
सूचना पर विश्वास करके बाइक के आने का इंतजार करने लगे। गोटवा बाजार के पास बाइक से दो लोग आए, जिन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में एक ने अपना नाम रामसहाय निवासी ग्राम बिल्लौर थाना मुंडेरवा तथा पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम अवधेश चौधरी निवासी ग्राम रघेरवा थाना पुरानी बस्ती बताया। इनके पास से दो किलो पांच सौ ग्राम नेपाली गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने पक्षों की बात सुनी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम कृपाल चौधरी ने बहस के दौरान कहा कि एफएसएल रिपोर्ट में गांजा का मात्रा 88 ग्राम अंकित है, जबकि पुलिस ने नमूना माल 100 ग्राम प्रेषित करने का अंकन फर्द में किया है। इन दोनों के कब्जे से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ था बल्कि पुलिस ने फर्जी तरीके से फंसा दिया है। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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