Consumer Commission Orders Bank to Refund 80 000 with Interest for Fraudulent ATM Withdrawal बैंक प्रबंधक को फर्जीवाड़ा कर निकाली रकम वापस करने के आदेश, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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बैंक प्रबंधक को फर्जीवाड़ा कर निकाली रकम वापस करने के आदेश

Bulandsehar News - जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक प्रबंधक को आदेश दिया है कि वह आसिफ खान को फर्जीवाड़े से निकाली गई 80 हजार रुपये की रकम 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। आसिफ खान की शिकायत पर बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSun, 1 June 2025 12:17 AM
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बैंक प्रबंधक को फर्जीवाड़ा कर निकाली रकम वापस करने के आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने फर्जीवाड़ा कर बैंक खाते से निकाली गई 80 हजार रुपये की रकम वापस करने के लिए बैंक प्रबंधक को आदेश दिए हैं। साथ ही निकाली गई रकम 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि सिकंदराबाद के गांव सिरोंधन निवासी आसिफ खान का सिकंदराबाद की एसबीआइ शाखा में खाता संचालित था। आसिफ खान भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात था। 15 मई 2020 को आसिफ खान की तैनाती मेरठ में थी। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।

15 और 16 मई को आसिफ खान के खाते से फर्जीवाड़ा कर एटीएम के माध्यम से कुल 80 हजार रुपये की रकम निकाली गई। लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस को शिकायत दी, कार्रवाई नहीं होने पर बैंक में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश हसनैन कुरैशी व सदस्यों ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बैंक प्रबंधक को ठगी के 80 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं। एक माह में आदेशों का पालन न होने पर पूरी धनराशि पर सात फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।

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