मेड के विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
Etah News - साल 2017 में अवागढ़ क्षेत्र में मेड़ काटने के विवाद में युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई और अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला तब शुरू हुआ जब...

साल 2017 में अवागढ़ क्षेत्र में मेड काटने के विवाद में युवक की सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी कुसुम तोमर के अनुसार थाना अवागढ़ के गांव उडेरी निवासी नन्ने खां पुत्र ईश मोहम्मद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 21 जुलाई 2017 को आरोपी जफरूददीन, टिल्लू पुत्र शब्बीर खां, शब्बीर खां पुत्र जान मोहम्मद निवासी उडेरी थाना अवागढ़ आए और मेड़ काटने का आरोप लगाते हुए भाई यूनिस के साथ गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर सिर में हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। आगरा में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरूवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद त्वरित न्यायालय द्वितीय सुधा ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 31-31 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।
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