न्यायालय ने ट्रांसफार्मरों से तेल और तार चोरी करने के मामले में सुनाई सजा
Hapur News - हापुड़ संवाददाता। ट्रांसफार्मरों से तेल और तार चोरी करने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थ

ट्रांसफार्मरों से तेल और तार चोरी करने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार 11 मार्च 2022 को लोदीपुर के अवर अभियंता जितेंद्र पाल सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि 18 फरवरी की रात को अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम नानपुर निवासी शरणवीर व हासिम के जोड़े पर लगे ट्रांसफार्मर पर चोर तार और तेल चोरी कर ले गए। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने इस मामले में जाहिदपुर थाना खरखौदा जिला मेरठ निवासी सागर और जाकिर कालोनी थाना लिसाड़ी गेट निवासी इरशाद को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मुकदमें की जांच कर 9 मई 2022 को न्यायालव में आरोपपत्र दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आभियुक्तों को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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