नवविवाहिता से छेड़छाड़ के मुकदमें में न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को सुनाई सजा
Hapur News - वर्ष 2021 में निकाह होने के बाद विदा होकर ससुराल जा रही थी नवविवाहिता नवविवाहिता न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा दस दस हजार

धौलाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने के मुकदमें में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 4 अप्रैल 2021 को उसकी पुत्री के निकाह के उपरान्त जब उसकी पुत्री विदा होकर अपनी ससुराल जा रही थी, शाम को करीब साढ़े आठ बजे जैसे ही वह ग्राम ककराना के सामने पैट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पहले से ही पीछे आ रहे दो मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्तियों ने गाड़ी के आगे मोटरसाईकिल लगाकर गाड़ी रूकवा ली। जिस पर गाड़ी में मौजूद व्यक्तियों द्वारा गाड़ी से उतरकर गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी की खिड़की में से हाथ डालकर पीड़िता की पुत्री के साथ छेडछाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री के ससुराल वालों के साथ मारपीट की। पीछे से बरात की आ रही ईको वैन वालों में सवार लोगों ने विरोध किया तो उक्त आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मुकदमें में बताया कि आरोपियों में से तीन व्यक्ति ग्राम लालपुर सौलाना निवासी शाकिब , वाहिद , अहमद पुत्र गुलफाम
हैं। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्तगण वाहिद, शाकिब व मौहम्मद अहमद को धारा 354 भा.द.सं के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । धारा 354-ख भा.द.सं. के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । धारा 323 भा.द,सं के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है।धारा 506 भा.द.सं के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।