बच्चियों से जुड़े अपराधों में अब बिना साक्ष्य नहीं दर्ज होगा केस
Kausambi News - सैनी इलाके की बालिका संग हुई घटना के बाद, पुलिस अधिकारियों ने नए नियम बनाए हैं। अब बच्चियों और महिलाओं से जुड़े अपराधों में साक्ष्य संकलन के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसपी ने सभी थानेदारों को...

सैनी इलाके की बालिका संग हुई घटना के बाद खड़े हुए बवंडर से पुलिस अधिकारियों ने सबक ली है। एसपी ने नियम बना दिया है कि अब साक्ष्य संकलन के बाद ही बच्चियों, महिलाओं से जुड़े अपराधों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने इस बाबत सभी थानेदारों को निर्देश भी जारी कर दिया है। कहा है कि जल्दबाजी में मुकदमा पंजीकृत किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित बालिका के मामले में तत्कालीन सैनी इंस्पेक्टर बृजेश करवरिया ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर उसी रोज आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्होंने बारीकी से जांच करना और साक्ष्य जुटाना भी ठीक नहीं समझा था।
इसी का परिणाम रहा कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि जिसकी लखनऊ तक गूंज पहुंच गई है। इस प्रकरण से एसपी ने सबक ली है। सोमवार को उन्होंने सभी थानेदारों को आदेश दिया कि महिलाओं, युवतियों व बच्चियों से जुड़े अपराधों में साक्ष्य संकलन के बाद ही मुकदमा पंजीकृत किया जाए। किन्हीं परिस्थितियों में तत्काल एफआईआर लिखनी पड़ती है तो बिना जांच कर सत्यता पता लगाए किसी को जेल नहीं भेजा जाए। यह भी कहा है कि कुछ मामलों की असलियत खुली किताब जैसी होती है। ऐसे मामलों में नि:संकोच तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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