LU professor gets anticipatory bail in controversial post on Pahalgam attack पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट मामले में LU की प्रोफेसर को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsLU professor gets anticipatory bail in controversial post on Pahalgam attack

पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट मामले में LU की प्रोफेसर को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर माद्री काकोटी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को समय देते हुए 25 अगस्त की तिथि तय की है।

Pawan Kumar Sharma विधि संवाददाता, लखनऊMon, 9 June 2025 10:30 PM
share Share
Follow Us on
पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट मामले में LU की प्रोफेसर को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के आरोप में अभियुक्त बनायी गईं, लखनऊ विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान की सहायक प्रोफेसर माद्री काकोटी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को समय देते हुए, अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि तय की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अवकाशकालीन एकल पीठ ने सोमवार को दिया। अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने बताया कि प्रो. काकोटी ओर से मुख्य रूप से दलील दी गई थी कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने कभी किसी धरना-प्रदर्शन आदि में भाग लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद उनके खिलाफ देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए, एबीवीपी के महानगर सहमंत्री जतिन शुक्ला 28 अप्रैल को हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी।

पुलिस ने उक्त एफआईआर में अन्य धाराओं के साथ-साथ बीएनएस की धारा 152 भी लगा दी जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा है। कहा गया कि उन्होंने अपनी पोस्ट में सिर्फ इतना ही कहा था कि धर्म पूछ के गोली मारना आतंकवाद है, धर्म पूछ कर लिंच करना और नौकरी से निकालना भी आतंकवाद है।

ये भी पढ़ें:यूपी शिया वक्फ बोर्ड पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, 15 हजार का लगाया हर्जाना
ये भी पढ़ें:मंदिर बनाना चाहता था…पैड़ा वाले बाबा ने बागेश्वरधाम में FB लाइव आकर खाया जहर

हाईकोर्ट ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर 15 हजार का हर्जाना

उधर, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। दरअसल न्यायालय ने ये एक्शन तथ्यों को छिपाकर निगरानी याचिका दाखिल करने के मामले में लिया है। साथ ही याचिका भी खारिज कर दी। यह मामला बरेली का है। जहां एक मकान व इमामबाड़े के पास की 17 दुकानों की वक्फ डीड का था। न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर दिया।

लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |