Court Sentences Three Accused to Life Imprisonment for Murder Over Land Dispute अधेड़ की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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अधेड़ की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Mainpuri News - मैनपुरी। जमीनी विवाद को लेकर अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीTue, 27 May 2025 05:46 PM
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अधेड़ की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जमीनी विवाद को लेकर अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट चतुर्थ ने इस मामले में सजा सुनाई। इस घटना का मुकदमा करहल थाने में दर्ज कराया गया था। सजा का फैसला आने के बाद तीनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला खुंडे निवासी महिला ने वर्ष 2021 में पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की थी कि आनंद, श्रीकृष्ण, राजेश पुत्रगण भारत सिंह सभी निवासीगण नगला खुंडे ने जमीनी विवाद को लेकर उसके ताऊ स्वसुर की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस दौरान हत्यारोपियों ने परिजनों के साथ भी मारपीट की थी जिससे परिजन भी घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना का मुकदमा दर्ज किया और तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और उपरोक्त तीनों ही आरोपियों को घटना के लिए दोषी माना और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी इन आरोपियों पर लगाया गया है। कोर्ट ने वादिया की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और विवेचक द्वारा संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी एडीजीसी विक्रम सिंह द्वारा की गई।

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