Pilibhit Court Sentences Man to Life Imprisonment for Murder with Fine हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद

Pilibhit News - 22 हजार रुपए जुर्माना भी भरेगा अभियुक्त हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतThu, 29 May 2025 05:58 AM
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हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्र कैद

पीलीभीत। हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने दोषी पाते हुए 22 हजार रुपए जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर के ग्राम चौसर हरदो पटटी के वादी हरीश कुमार ने 20 मई 2020 को तहरीर देकर कहा कि उसके गाँव का मनोज कुमार शराब पीकर हाथ मे बंका लेकर गली में घूमकर गाली गलौच कर रहा था। वादी के पिता कल्यान राय अपने घर के बाहर बैठे थे। समय करीब 11:30 बजे वादी के पिता ने मनोज कुमार को गाली गलौज करने से मना किया तो उसने वादी के पिता पर बंका से प्रहार कर दिया।

जिससे वादी के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोपी मनोज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदन बाबू गंगवार ने वादी सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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