Teenager Abduction Case Eight Years Imprisonment and Fine for Accused अभियुक्त को आठ साल सश्रम कारावास, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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अभियुक्त को आठ साल सश्रम कारावास

Pilibhit News - विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने बारह वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में अभियुक्त को आठ वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने का 75 प्रतिशत...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 31 May 2025 05:41 AM
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अभियुक्त को आठ साल सश्रम कारावास

बारह वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्त को 30 हजार रुपए जुर्माना समेत आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री किसी को बताए बगैर कहीं चली गई। काफी तलाश करने पर 26 अप्रैल 2017 को पता चला कि गांव निवासी वीरू के घर रह रहा ग्राम बरखेड़ा थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर निवासी उसका साला अनिल कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कुश कुमार वर्मा ने कई गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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