Allahabad High Court Orders Decision on ASP Mahesh Singh Atri s Promotion in Two Months एएसपी की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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एएसपी की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी महेश सिंह अत्री की पदोन्नति पर संबंधित अधिकारियों को दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका में बताया गया कि अत्री की वरिष्ठता सूची में स्थिति 205 है, जबकि...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजSat, 7 June 2025 02:51 AM
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एएसपी की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) महेश सिंह अत्री की पदोन्नति पर दो महीने के भीतर सबंधित अधिकारियों को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने महेश सिंह अत्री की याचिका पर दिया। मऊ के महेश सिंह अत्री ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची में याची क्रम संख्या 205 पर हैं। इस सूची में उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 267 तक के उनके जूनियर अधिकारियों को भी पदोन्नत किया जा चुका है। याची 2024 में पदोन्नति के हकदार हो गए थे। इस संबंध में याची ने 13 मार्च, 2025 को संबंधित अधिकारियों को एक प्रत्यावेदन भी दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याची के अभ्यावेदन पर गौर करें और दो महीने के भीतर निर्णय लें। न्यायालय ने यह भी कहा कि पारित आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए।

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