एक घंटा पहले रिचार्ज करें फास्टैग, वरना देना पड़ेगा दोगुना टोल
Rampur News - रामपुर में फास्टैग नियमों में बदलाव के कारण वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क चुकाना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत फास्टैग रिचार्ज करने के बाद बैलेंस में एक घंटे का समय लग सकता है। जानकारी के...

रामपुर। फोरलेन और एक्सप्रेस-वे पर चार पहिया व अन्य बड़े वाहनों को ले जाने के कम से कम एक घंटे पहले अपने फास्टैग का निरीक्षण कर लें। यदि उसमें रकम कम हो तो तत्काल रिचार्ज करवा लें। नहीं तो जब तक आपके फास्टैग में बैलेंस पहुंचेगा, तब तक आपको दोगुना टोल जमा कर देना होगा। अब इसमें लापरवाही महंगी पड़ जाएगी। एनएचएआई ने फास्टैग के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत पहले फास्टैग में जब रकम कम होता था तो वाहन चालक टोल प्लाजा से पहले ही रिचार्ज कर लेते थे और बिना समय गंवाए तत्काल बैलेंस उनके कार्ड में पहुंच जाता था। अब फास्टैग रिचार्ज करने के बाद बैलेंस पहुंचने में कम से एक घंटे का समय लग रहा है। यही नहीं कभी-कभी इससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी बैलेंस नहीं पहुंच रहा है। यह कोई सर्वर की गड़बड़ी नहीं है, जिम्मेदार इसे फास्टैग के नियमों में बदलाव बता रहे हैं। इसके लिए सफर पर निकलने से पहले कम से कम दो घंटे पूर्व ही फास्टैग को रिचार्ज करना जरूरी है, ताकि टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले उनके कार्ड में बैलेंस पहुंच जाए। इस नए नियम का खामियाजा वाहन चालक भुगतने लगे हैं। जानकारी के अभाव में वाहन चालकों की जेब ढीली होने लगी है। अकेले रामपुर जिले के भोट टोल प्लाजा पर एक सप्ताह के अंदर सात से अधिक वाहन चालक इस नई व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं। यह तब है, जब अभी शिवरात्रि को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। यदि डायवर्जन न होता तो अनगिनत वाहन चालक इस बदलाव के शिकार हो जाते।
नए नियमों का मकसद और असर
रामपुर। टोल मैनेजर मनजीत ने बताया कि यह बदलाव टोल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और टोल प्लाजा पर होने वाले विवादों को कम करेगा। इसके अलावा इस नए सिस्टम का मकसद टोल कलेक्शन को ज्यादा पारदर्शी और सुचारु बनाना है। ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को रोका जा सके और यात्रा को सुगम बनाया जा सके। जो यूजर्स इन बदलावों से अवगत नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त शुल्क भरना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी वाहन मालिक अपने फास्टैग को सही तरीके से मेंटेन करें।
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग पर कड़ी सख्ती
रामपुर। फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो चुका है और एक घंटे से ज्यादा समय तक ऐसे ही बना रहा, तो आप टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं कर पाएंगे। यह नियम उन फास्टैग पर भी लागू होगा, जो टोल प्लाजा पर पहुंचने के दस मिनट पहले ब्लैक लिस्ट हुए हैं। ऐसे मामलों में गाड़ी मालिक को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है।
इन मामलों में ब्लैकलिस्ट होगा फास्टैग
- खाते में कम राशि होने पर
- केवाईसी की समयसीमा समाप्त होने पर
- गाड़ी से संबंधित कानूनी विवाद होने पर
केस -1
रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पनवडिया निवासी अमित ने बताया की वह रामपुर से दिल्ली जा रहे थे। गाड़ी का नंबर मुरादाबाद का था। जब हापुड़ टोल प्लाजा से पहले पहुंचा तो फास्टैग में रकम कम होने के कारण तत्काल ऑनलाइन रिचार्ज तो कर दिया, मगर एक घंटे से अधिक समय बीत गया फिर भी बैलेंस नहीं पहुंचा। मजबूर होकर दोगुना नकद टोल देना पड़ा।
केस- दो
शहजादनगर निवासी मुकेश ने बताया कि फास्टैग के नियमों में बदलाव की जानकारी नहीं थी। रामपुर से रुद्रपुर जा रहा था। जहां भोट टोल प्लाजा से पहले पता चला कि फास्टैग में बैलेंस कम है। तुरंत गूगल-पे से रिचार्ज किया, मगर बैलेंस नहीं पहुंच पाया। मजबूर होकर दोगुना टोल का भुगतान करना पड़ा।
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