Government Implements Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims मार्ग दुर्घटना में घायलों का निजी अस्पताल पर मुफ्त में होगा उपचार, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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मार्ग दुर्घटना में घायलों का निजी अस्पताल पर मुफ्त में होगा उपचार

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए सरकार ने अब कैशलेस उपचार योजना लागू की है। इस योजना के तहत, घायलों को नजदीकी निजी अस्पतालों में तुरंत उपचार मिलेगा। इसके लिए 1.5 लाख रुपये तक के खर्च की...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरWed, 18 June 2025 03:42 AM
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मार्ग दुर्घटना में घायलों का निजी अस्पताल पर मुफ्त में होगा उपचार

संतकबीरनगर, राकेश पाठक। आए दिन मार्ग दुर्घटना में घायलों का समय पर उपचार न होने के कारण काल के गाल में समा जाने की बात सामने आया करती है। अधिकांश लोग दुर्घटना के समय सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचते हैं। पैसे के अभाव में घायलों के परिजन निजी अस्पतालों में समय से उपचार नहीं करवा पाते थे। लेकिन अब यह समस्या दूर होने वाली है। सरकार ने अब मार्ग दुर्घटना में घायलों के तुरंत उपचार के लिए निजी अस्पतालों को पत्र जारी कर घायल के पहुंचने पर तुरंत उपचार शुरू करने का निर्देश दिया है। जिससे कि घायलों का उपचार समय से हो सके।

दवा के अभाव में मौत न हो। परिवहन आयुक्त कैंप द्वारा जिलाधिकारी व सीएमओ को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि आए दिन मार्ग दुर्घटना में घायलों का उपचार समय से न हो पाने की बात सामने आती है, जिसमें घायलों की जान पर खतरा मड़राता रहता है। लेकिन अब मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कैशलेस उपचार के लिए अभिसूचित योजना वर्ष 2025 के क्रियान्यवन के लिए डीएम व सीएमओ को निर्देशित किया गया है। भारत सरकार के परिहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सक्रिय भागीदारी के साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए कैशलेस उपचार योजना वर्ष 2025 लागू की गई है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को हाइवे या अन्य राजकीय मार्गों पर दुर्घटना हो जाती है तो उनका उपचार नजदीकी निजी अस्पताल पर होना है। घायल के उपचार पर अधिकतम 1.5 लाख रूपये ही खर्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं दुर्घटना के तिथि से अधिकतम सात दिनों तक ही घायल का उपचार किया जाएगा। संबंधित अस्पताल को उपचार करने में व्यय धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस व पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस के ऑन बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक साथ खाता खोला जाएगा। जिसके तहत संबंधित अस्पताल के खर्च का भुगतान सीएमओ की सहमति पर किया जाएगा।

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