RTE Act Free Enrollment Drive for Underprivileged Children in Sant Kabir Nagar Schools अभियान चला बच्चों का कराया जाएगा नामांकन, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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अभियान चला बच्चों का कराया जाएगा नामांकन

Santkabir-nagar News - संत कबीर नगर में आरटीई एक्ट के तहत गरीब परिवारों के बच्चों का निशुल्क नामांकन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम आलोक कुमार ने सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरThu, 19 June 2025 12:09 PM
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अभियान चला बच्चों का कराया जाएगा नामांकन

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। राईट टू एजूकेशन एक्ट (आरटीई) के तहत जनपद के प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों का अभियान चलाकर निशुल्क नामांकन कराया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही को देखते हुए डीएम आलोक कुमार ने बीएसए अमित कुमार सिंह ने विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जनपद के सभी विद्यालयों में नामांकन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी विद्यालय लापरवाही बरतेंगे उनकी रिर्पोट जिलाधिकारी को दी जाएगी। डीएम आलोक कुमार ने बीएसए को निर्देश दिया है कि आरटीई एक्ट के तहत जनपद के सभी स्कूलों को अनिवार्यता के आधार पर नामांकन करना है।

इसमें कोई भी आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके लिए अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। जिससे पात्र बच्चों का नामांकन शत प्रतिशत हो सके। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए विशेष अभियान चलेगा। प्रत्येक विद्यालयों से इसका डाटा भी लिया जाएगा। नामांकन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। बीएसए ने बताया कि कक्षा एक में नामांकित कुल बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन आरटीई एक्ट के तहत किया जाना होता है। यदि किसी स्कूल में कक्षा एक में 100 नामांकन है तो 25 नामांकन आरटीई के तहत करना अनिवार्य है, लेकिन जिले में कोई भी स्कूल इस मानक के अनुसार नामांकन नहीं कर रहा है। जनपद में हो सकता है करीब पांच हजार नामांकन जनपद में पांच हजार नामांकन आसानी से हो सकता है। रजिस्टर्ड विद्यालयों की संख्या 500 के करीब है। यदि न्यूनतम मानक के अनुसार ही देखा जाए तो भी करीब पांच हजार नामांकन हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 40 नामांकन एक क्लास में करना ही होता है। इस अनुसार 10 बच्चे का नामांकन प्रत्येक स्कूल में कम से कम हो ही सकता है। आरटीई एक्ट के तहत अधिक से अधिक नामांकन कराने का निर्देश सभी विद्यालयों को दिए गए हैं। खंड शिक्षाधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में आरटीई के मानक के अनुसार नामांकन किया जाना अनिवार्य है। अमित कुमार सिंह, बीएसए, संतकबीरनगर

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