Court Sentences Rapist to 20 Years for Abducting and Assaulting Minor किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष की सजा, Shahjahnpur Hindi News - Hindustan
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किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष की सजा

Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में कोर्ट ने एक दोषी को किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की सजा दी। पीड़िता की मां ने 30 अगस्त 2011 को योगेश सिंह पर आरोप लगाया था कि उसने उनकी 16 वर्षीय बेटी को...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरFri, 16 May 2025 04:06 AM
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किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष की सजा

शाहजहांपुर,संवाददता। किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को 20 वर्ष की सजा के साथ 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। शासकीय अधिवक्ता दिलीप चौहान ने बताया कि वादिनि ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 30 अगस्त 2011 को योगेश सिंह उर्फ पिंटू मेरी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। और उसने उसके साथ कई दिनों लगातार दुष्कर्म किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में बयान अंकित कराए। आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई।

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