Court Sentences Two Convicts in Cow Slaughter and Reckless Driving Cases कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा, Shamli Hindi News - Hindustan
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कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा

Shamli News - कोर्ट ने गोवध अधिनियम समेत अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में झिंझाना थाने पर समीर निवासी सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपु

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीThu, 12 June 2025 02:46 AM
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कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा

कोर्ट ने गोवध अधिनियम समेत अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में झिंझाना थाने पर समीर निवासी सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध गोवध अधिनियम एवं पशु क्रुरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2011 में झिंझाना थाने पर रूपेश निवासी बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरूद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे एसीजेएम कोर्ट द्वारा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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