इलाज में लापरवाही पर डा. अनुपमा बहल और मुकेश गर्ग पर भारी जुर्माना
Shamli News - जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला क्ता फोरम का फैसला शहर महिला की डिलीवरी में लापरवाही से नवजात की मौत होने पर बहल नसिंग होम की संचा

महिला डिलीवरी में लापरवाही बरतने पर शिशु की मौत के आरोप एवं बाद में महिला के उपचार में लापरवाही पर शहर दो डॉक्टरों पर जिला उपभोक्ता फोरम ने जुमार्ना लगाया है। इसमें बहल नर्सिंग होम की महिला चिकित्सक पर दो लाख रुपये एवं महिला के उपचार में लापरवाही पर डा. मुकेश गर्ग को एक महिला की डिलीवरी में लापरवाही बरतने के कारण शिशु की मौत और संक्रमण के इलाज के नाम पर एक लाख रुपए ऐंठने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर की महिला चिकित्सक अनुपमा बहल पर दो लाख और डाक्टर मुकेश गर्ग पर 50 हजार रुपए जुर्माना किया है।
कस्बा झिंझाना निवासी शहजादी पुत्री हारुन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में गत 18 दिसंबर 2017 को वाद दायर कर आरोप लगाया था कि शामली के कैराना रोड गगन विहार स्थित बहल नर्सिंग होम में 13 जनवरी 2017 को दाखिल हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसी दिन नर्सिंग होम में लापरवाही पूर्वक उसकी डिलीवरी कर दी, जिससे उसने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन डाक्टर के ठीक उपचार न करने के कारण उक्त नवजात बच्चे की 6 दिन बाद ही मृत्यु हो गई, जिस कारण उसे अपूर्णीय क्षति हुई है। महिला ने कहा, डाक्टर के ठीक उपचार न करने के कारण उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया, परंतु डाक्टर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे महिला मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच गई। जबकि, एक लाख रुपये उससे ऐंठ लिए गए। आराम न होने पर परिवार वाले उसे मुकेश नर्सिंग होम शामली ले गए लेकिन संक्रमण इतना अधिक बढ़ गया था कि उक्त नर्सिंग होम में भी वादिया को करीब आठ-नौ दिन उपचार कराने के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद भी उसे रेफर नहीं किया गया। नाजुक हालत देख परिजन उसे पं. बीडी शर्मा पीजीआई रोहतक हरियाणा में ले गए। लगभग चार महीने उपचार चलने के दौरान करीब पांच लाख रुपए इलाज में खर्च हो गए। डॉक्टर ने बताया कि लापरवाही पूर्ण ऑपरेशन के कारण अब महिला कभी गर्भधारण नहीं कर सकती तथा यदि गर्भधारण कर लिया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, जिससे वह गहरे सदमे में जी रही है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने अपने आदेश में बहल नर्सिंग होम कैराना रोड गगन विहार की संचालिका डॉ. अनुपमा बहल को आदेशित किया कि महिला के इलाज में गंभीर लापरवाही व उपेक्षा की गई है, जिससे उसको आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक क्षति पहुंची है और वादी भविष्य में मातृत्व सुख से भी वंचित हो गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए महिला डाक्टर पर दो लाख रुपए तथा मुकेश नर्सिंग होम कैराना रोड शामली के डॉ. मुकेश गर्ग पर यह जानते हुए भी कि महिला की स्थिति गंभीर है उसके बावजूद उसे हायर सेंटर में ना भेजकर स्वयं लापरवाही से 10 दिन तक इलाज किया जिसके कारण वादी की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई जिसके कारण वादी को हुई मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 50 हजार रुपए तथा डा. अनुपमा बहल और डॉ. मुकेश गर्ग पर वाद का खर्च 10 हजार रुपए परिवादी को अदा करने हेतु आयोग में जमा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आयोग ने महिला डाक्टर अनुपमा बहल पर सेवा में कमी एवं घोर लापरवाही एवं उपेक्षा करने के लिए एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
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