प्रशासन का चला बुलडोजर, तीन अवैध मदरसे जमींदोज
Shravasti News - कार्रवाई -सरकारी जीमनों पर कब्जा कर बनाए गए थे मदरसे -नोटिस के बाद भी

कार्रवाई -सरकारी जीमनों पर कब्जा कर बनाए गए थे मदरसे -नोटिस के बाद भी संचालक ने नहीं खाली की भूमि जमुनहा, गिरंटबाजार, संवाददाता। इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे मदरसों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बुधवार को जमुनहा क्षेत्र के तीन अलग अलग गांवों में सरकारी जमीनों पर चल रहे तीन अवैध मदरसों को बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले मदरसा संचालकों को नोटिस देकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे। जमुनहा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत फत्तेपुर बनगई में गाटा संख्या 1039 व 1041 की भूमि राजस्व अभिलेख में परती भूमि के रूप में दर्ज है।
इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर कई सालों से मदरसा इस्लामिया अरबिया अवारुल उलूम का संचालन किया जा रहा था। अभियान के तहत मदरसे व उसकी भूमि की जांच की गई तो यह मदरसा सरकारी भूमि में काबिज पाया गया। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करते हुए संचालक को सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन संचालक ने जमीन खाली नहीं किया। इस पर बुधवार को उपजिलाधिकारी जमुनहा प्रवीण कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी व मल्हीपुर थानाध्यक्ष अशीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से अवैध मदरसे को जमींदोज करा दिया। इसी तरह ग्राम रामपुर बस्ती में स्थित गाटा संख्या 556 खलिहान की भूमि है अवैध रूप से काबिज मदरसा गौसिया ताजुल उलूम को संचालक की ओर से खुद ही अवैध निर्माण को हटा लिया गया है। इसी प्रकार इसी ग्राम पंचायत मजरा नगईगांव स्थित गाटा 394 जो ग्रामसभा की सरकारी भूमि है। उस पर अवैध रूप से काबिज मदरसा गौसिया फैजाने रजा शमशूल को भी ढहा दिया गया। इस मौके पर एसडीएम के साथ नायब तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता, कानूनगो राजित राम मिश्रा, लेखपाल अशोक कुमार चौधरी, प्रभारी थानाध्यक्ष गिरंट अंकुर वर्मा आदि मौजूद रहे। मदरसे पर ठोका गया 3.84 लाख का जुर्माना- मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत फत्तेहपुर बनगई में परती की भूमि पर संचालित मदरसा इस्लामिया अरबिया अवारुल उलूम पर जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान सरकारी भूमि पर मिले इस मदरसे को 27 अप्रैल 2025 को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया था। इसके बाद संबंधित पक्ष ने न्यायालय में सील खोलने की अर्जी दी थी। इस पर न्यायालय ने मदरसे को अस्थायी रूप से खोलने की अनुमति दी थी। जिससे वह मदरसे से अपना सामान आदि निकाल सके। इस दौरान तहसीलदार जमुनहा की अदालत ने 28 मई 2025 को मदरसे के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करते हुए 3.84 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। साथ ही 10 हजार रुपये निष्पादन व्यय वसूलने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में बुधवार को एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से सरकारी भूमि पर संचालित अवैध मदरसे को ढहा दिया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल तैनात रही। एसडीएम ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
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