Administration action against SP chairman in Gonda illegal house and shop sealed गोंडा में सपा चेयरमैन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध मकान और दुकान को किया सील, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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गोंडा में सपा चेयरमैन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध मकान और दुकान को किया सील

यूपी के गोंडा में जिला प्रशासन ने सपा चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेशकीमती शत्रु संपत्ति पर बने अवैध मकान और दुकान को सील कर दिया है। बेदखली का नोटिस भी चस्पा किया गया है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, गोंडाFri, 16 June 2023 01:28 PM
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गोंडा में सपा चेयरमैन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध मकान और दुकान को किया सील

यूपी के गोंडा में जिला प्रशासन ने सपा चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेशकीमती शत्रु संपत्ति पर बने अवैध मकान और दुकान को सील कर दिया है। शहर के रकाबगंज मोहल्ले में फैजाबाद रोड स्थित शत्रु संपति पर आखिरकार बुधवार को प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया है। तहसीलदार अखिलेश कुमार की टीम ने मकान को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति मौजूदा समय में संपत्ति एक दुकान और एक हाल के रूप में है। शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान से नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद का कब्जा था। शनिवार को जिला प्रशासन की तरफ से पालिका अध्यक्ष को मकान खाली करने के लिए उनके रकाबगंज स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर दी गई थी।

बताया जाता है कि फैजाबाद रोड स्थित रकाबगंज मोहल्ले में शत्रु संपत्ति की जमीन पर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद ने किराएदार के रूप में रहते हुए नियम विरुद्ध नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण करा लिया था। वर्ष 2021 में शिकायत मिलने पर तत्कालीन डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके लि एडीएम व नगर मजिस्ट्रेट के रूप में दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। संबंधित जांच कमेटी से स्थलीय व अभिलेखीय जांच करके एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच करने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी थी। उसके बाद यह मामला फाइलों के नीचे दब गया था। कुछ माह पहले जिला प्रशासन ने इस मकान को खाली करने के लिए नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद को नोटिस दिया था।

नोटिस में रकाबगंज स्थित मकान संख्या 15 व दुकान संख्या 16 को तत्काल प्रभाव से खाली करने के लिए निर्देशित किया था नोटिस उनके रकाबगंज स्थित आवास के बाहर चस्पा कर दी गई थी।

क्या है शत्रु संपत्ति शत्रु संपत्ति आजादी के बाद 1968 में तय की गईं थीं। पाकिस्तान बंटवारे से यहां जो लोग संपत्ति छोड़कर चले गए और वहां के नागरिक हो गए थे। उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके शासन ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 2017 में शत्रु संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया गया और कई तरह के नियंत्रण किए गए। इसके बाद से लोगों की निगाहें शत्रु संपत्तियों पर टिक गई थीं।
 

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