Yogi cabinet meeting Big decision homestay facility will be available at religious places and tourist centers योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर मिलेगी सस्ते में होमस्टे की सुविधा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर मिलेगी सस्ते में होमस्टे की सुविधा

योगी कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी मिल गई है। धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर सस्ते में होमस्टे की सुविधा मिलेगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 3 June 2025 02:12 PM
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योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर मिलेगी सस्ते में होमस्टे की सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सस्ते में ठहरने की बेहतर और सुलभ सुविधा प्रदान करना है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अक्सर देखने में आता है कि प्रमुख धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर होटल फुल हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को रुकने में परेशानी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह नीति तैयार की गई है। लोकभवन के सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए, जिसमें कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

6 कमरे और 12 बेड की होगी अनुमति

बीएंडबी एवं होमस्टे नीति-2025 के अनुसार धार्मिक और पर्यटन स्थलों में कोई भी व्यक्ति अपने 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होमस्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इसके तहत, अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। कोई भी पर्यटक लगातार 7 दिन तक इस सुविधा का लाभ उठाते हुए यहां ठहर सकता है। इससे अधिक ठहरने की स्थिति में रिन्यूअल की भी व्यवस्था होगी। अनुमति की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई वाली कमेटी के माध्यम से पूरी की जाएगी।

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आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इकाइयों के लिए ₹500 से ₹750 तक का नाममात्र शुल्क लिया जाएगा। वहीं, शहरी या सिल्वर श्रेणी के होमस्टे के लिए ₹2000 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों के कारण यह राज्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्य में पहले ऐसी कोई नीति न होने के कारण होमस्टे संचालकों को केंद्र सरकार के निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता था। अब राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत वे स्थानीय निकायों की अनापत्ति लेकर सरल प्रक्रिया से पंजीकरण कर सकेंगे।

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