चेक बाउंस के दोषी को एक माह की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) करिश्मा डंगवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक माह के साधारण कारावास तथा 3.70 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

काशीपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) करिश्मा डंगवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक माह के साधारण कारावास तथा 3.70 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मोहल्ला आर्यनगर निवासी सुभाष चंद्र ने अधिवक्ता चंद्रप्रकाश बिष्ट के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। कहा कि यूपी के ग्राम शरीफनगर, ठाकुरद्वारा निवासी विजयपाल पुत्र खुशीराम ने सुभाष चंद्र के हक में एक भूमि जिसका सौदा तीन लाख रुपये में तय हुआ था। इसका इकरारनामा 28 नवंबर 2016 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय, ठाकुरद्वारा में पंजीकृत कराया। उस समय 2.50 लाख रुपये गवाहों के सामने दिए तथा 50 हजार रुपये बैनामे के समय देना तय हुआ।
बैनामे की तिथि 28 अप्रैल 2018 निर्धारित की गई। तिथि नजदीक आने पर अभियुक्त ने परिवादी से जमींन का रेट बढ़ने की बात कहकर और रकम देने को कहा। इस पर परिवादी ने एक लाख रुपये और दे दिए। इस तरह अभियुक्त पर 3.50 लाख रुपये पहुंच गए, लेकिन बैनामा नहीं कराया। बैनामा के लिए कहने पर अभियुक्त ने 3.50 लाख रुपये का चेक एक अप्रैल 2022 का दे दिया। यह बैंक में बाउंस हो गया। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली के अवलोकन के बाद विजयपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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