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जेल में बंद कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश- पेज-4

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ने किया निरीक्षण, कैदियों से की पूछताछ दियों को उचित सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गुरुवार को औरंगाबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया गया। औरंगाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र...

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादThu, 29 May 2025 09:02 PM
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जेल में बंद कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश- पेज-4

जेल में बंद कैदियों को उचित सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गुरुवार को औरंगाबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया गया। औरंगाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने यहां का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को देखा। जेल की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड में घूम कर कैदियों से भी बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं पर सुनवाई की। मंडल कारा प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए। जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लीनिक के कामकाज की जानकारी लेते हुए कई निर्देश दिए गए। कैदियों के कानूनी प्रतिनिधित्व तक कैदियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

कैदियों को मिल रहे भोजन, स्वच्छता सहित अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। जेल में बंद कैदी में से किसी के किशोर होने की संभावना पर उसकी सूचना और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया ताकि सुनवाई की व्यवस्था अलग हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल भी यहां मौजूद रहीं। सचिव ने सभी कैदियों से उनके विधिक प्रतिनिधित्व के लिए अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली। कारा अधीक्षक डॉ दीपक कुमार और सरोज कुमार के साथ अधिवक्ता युगेश किशोर पांडेय, मुकेश कुमार, अभिनंदन कुमार, रणधीर कुमार, चंदन कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। विदित हो कि औरंगाबाद मंडल कारा में वर्तमान में नौ सौ से ज्यादा कैदी बंद हैं।

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