रेंजर और फॉरेस्टर से मांगा गया स्पष्टीकरण
बगहा में एक वन अपराध मामले में कोर्ट ने रेंजर और फॉरेस्टर से उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण पृच्छा की है। आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का...

बगहा, हमारे संवाददाता। वन अपराध के एक मामले में कोर्ट ने रेंजर और फॉरेस्टर से उच्च और उच्चतम न्यायालय के गाइड लाइन का पालन नहीं करने के मामले कारण पृच्छा की है। व्यवहार न्यायालय बगहा के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी के कोर्ट ने वन अपराध के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय वन वाद राज्य बनाम मुमताज अंसारी की सुनवाई की। जिसमें पाया कि मदनपुर के रेंजर नसीम अहमद और सिरसिया सह नौरंगिया के वन परिसर पदाधिकारी रंजीत कुमार के द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया।
इसमें कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया तथा मदनपुर के रेंजर और नौरंगिया सह सिरसिया के फॉरेस्टर से कारणपृच्छा की है। साथ ही कारणपृच्छा नोटिस की एक प्रति डीएफओ को भेजने का आदेश भी जारी किया गया है।
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