सचिवों के स्थानांतरण में शासन के आदेश को कर दिया दरकिनार
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं हो रहा है। जिम्मेदारों ने 20% से अधिक ग्राम विकास अधिकारियों का स्थानांतरण बिना मंत्री की अनुमोदन के कर दिया। शासन ने 10% स्थानांतरण का प्रावधान किया...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में तैयार की गई स्थानांतरण नीति का जिले में अनुपालन नहीं हो रहा है। बिना विभागीय मंत्री के अनुमोदन के ही जिम्मेदारों ने जिले के 20 प्रतिशत से अधिक ग्राम विकास अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। जबकि शासन द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन से मात्र 10 प्रतिशत स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है। जिले में कुल 39 ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। शासन द्वारा 15 मई से लेकर 15 जून तक के बीच स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत तत्कालीन प्रभारी डीडीओ संजय कुमार नायक ने 5 जून को समूह ग संवर्ग के तहत आने वाले ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी।
जिसके तहत 3 ग्राम विकास अधिकारियों का उनके अनुरोध पर और चार ग्राम विकास अधिकारियों का 10 प्रतिशत मानक के तहत स्थानांतरण किया गया। इसी बीच शासन से नए डीडीओ की तैनाती हुई। डीडीओ ने प्रभार लेने के बाद पुनः दूसरी बार ग्राम विकास अधिकारियों की एक और स्थानांतरण सूची जारी किया। इसमे साथ ग्राम विकास अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया। ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण का विभागीय मंत्री से कोई अनुमोदन भी नहीं लिया गया। जबकि शासन द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण नियमावली में संवर्ग की तैनाती का 10 प्रतिशत ही स्थानांतरण किया जाना था। विकास भवन के इस कारनामे की चर्चा इस समय तेज है। लोगों का कहना है कि समूचे प्रदेश में भले ही सरकार द्वारा तैयार नीतियों के अनुसार सरकारी कार्यों का निष्पादन होता हो लेकिन संतकबीरनगर में विकास भवन द्वारा तैयार दिशा निर्देश ही अधिकारियों के लिए मान्य हैं। इन कर्मियों का हुआ स्थानांतरण 5 जून को जारी स्थानांतरण सूची के तहत सुशील, प्रमोद, अरविंद और सतीश का स्थानांतरण हुआ था। इनके साथ संतोष पाण्डेय, अश्वनी गौतम और देशदीपक वर्मा का 5 जून को ही स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण हुआ। बाद में 13 जून को पुनः मेघनाथ चौधरी, देवेश कुमार गोस्वामी, विकास कुमार श्रीवास्तव, गिरजेश कुमार, शैलेंद्र यादव, शिव प्रकाश सिंह और प्रशांत यादव का स्थानांतरण किया गया। डीडीओ प्रेमप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि स्थानांतरण नियम संगत किया गया है। जिनका छह वर्ष पूरा हुआ था उन्हीं का स्थानांतरण किया गया है। शासनादेश मुख्यालय के लिए है, जिले में 10 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण उच्चाधिकारी से अनुमोदन के बाद किया जा सकता है। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण नियम संगत हुए हैं। छह साल की सेवा पूरी कर चुके सचिवों को स्थानांतरित किया गया है। शासनादेश मुख्यालय के लिए है। जिले में उच्चाधिकारियों के अनुमोदन का निर्देश है। वहीं राज्य मंत्री ग्राम्य विकास व प्रभारी मंत्री संतकबीरनगर विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है , प्रकरण की पूरी जानकारी ली जाएगी । यदि नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए जाने की पुष्टि हुई तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।