बांग्लादेशी घुसपैठिए को ढाई साल की सजा, बिना वीजा-पासपोर्ट 6 माह से बेतिया में था
सजायाफ्ता बांग्लादेशी काला मियां नरसिद्धि जिला अंतर्गत दौहाडा थाना क्षेत्र के विलवाड़ा गांव का रहने वाला है। उसे एसएसबी के कैंप के पास पकड़ा गया था।

बिना पासपोर्ट एवं वैध कागजात के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी को 2 वर्ष 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। बेतिया जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विमलेंदु कुमार ने अभियुक्त को फॉरेनर एक्ट की धारा 14 ए में 2 वर्ष तथा पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 में 6 माह कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
सजायाफ्ता बांग्लादेशी काला मियां नरसिद्धि जिला अंतर्गत दौहाडा थाना क्षेत्र के विलवाड़ा गांव का रहने वाला है। अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को एस एस बी के अधिकारी हरेंद्र सिंह ने अभियुक्त को कैंप के समीप संदेहास्पद स्थिति में पकड़ स्थानीय थाना के हवाले करते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार करते हुए भारत में विगत पांच -छह माह से रहते चले आने की बात स्वीकार की थी।
गिरफ्तारी के वक्त उसके द्वारा किसी तरह का वैध कागजात या पासपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण के क्रम में अभियुक्त के द्वारा अपने बचाव में सरकारी अधिवक्ता रखने की मांग की गई थी। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा उसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा बचाव हेतु मुफ्त कानूनी सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराई गई थी। विचारण तथा सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।