पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास, 25,000 जुर्माना
न्यायालय ने बच्चों की परवरिश के लिए सरकार को लिखा पत्रन्यायालय ने बच्चों की परवरिश के लिए सरकार को लिखा पत्र बांका। एक संवाददाता अतिरिक्त जिला एवं सत

बांका, एक संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को एक पत्नी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति राजकुमार मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना बौंसी थाना क्षेत्र के भीखा गांव की है। पीड़िता के पिता राजेश रंजन ने बौंसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी पुत्री पूनम देवी की शादी वर्ष 2020 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त राजकुमार मंडल से हुई थी।
शादी के बाद दांपत्य जीवन में एक पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ। राजेश रंजन ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। कई बार समझौता कराने के बाद भी मारपीट की घटनाएं होती रहीं। अंततः परिवार वालों ने कुछ पैसे आरोपी को दिए, फिर भी उत्पीड़न का सिलसिला बंद नहीं हुआ। घटना 10 जुलाई 2020 की है, जब अभियुक्त ने अपनी पत्नी पूनम देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की मंशा से अभियुक्त ने गले पर बनावटी निशान बना दिया ताकि आत्महत्या का भ्रम फैलाया जा सके। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 6 गवाहों का बयान दर्ज किया गया। इन गवाहों व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। इसके अलावा, अदालत ने आरोपी को साक्ष्य छुपाने के आरोप में भी दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा और ₹10,000 का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि घटना से एक दिन पहले मृतका पूनम देवी ने अपने पति को गांव की ही एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। विरोध करने पर पति ने उसकी हत्या कर दी। मामले की पैरवी सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पीपी) हीरालाल सिंह एवं डीपीओ आनंद बाबू ने की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में भाग लिया।
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